सरकार ने सभी राज्यों को अंत्योदय अन्न योजना के तहत विकलांग व्यक्तियों को शामिल करने के लिए कहा
राष्ट्रीय
- केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को विकलांग-PWD व्यक्तियों को अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के तहत शामिल करने के लिए कहा है।
- दिव्यांगजन को इसके तहत हर महीने प्रति परिवार 35 किलो खाद्यान्न मिलेगा।
- खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा, यह तय करना राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि AAY राशन कार्ड और प्रायोरिटी हाउस राशन कार्ड के तहत लाभार्थी कौन होगा।
- श्री पासवान ने कहा, 2003 में AAY के विस्तार के दौरान, इस योजना में दिव्यांगजन को शामिल करने के दिशानिर्देशों में स्पष्ट निर्देश थे।
- उन्होंने राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कोई भी दिव्यांगजन लाभ से वंचित न रहे।
- मंत्री ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया कि दिव्यांगजन को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाए।
स्रोत: AIR
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उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
- उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है।
- मंत्रालय का नेतृत्व एक कैबिनेट रैंक मंत्री करता है।
- मुख्यालय: नई दिल्ली
- स्थापित: 2 सितंबर 1946
- क्षेत्राधिकार: भारत
- सुपरसशिंग एजेंसी: सरकार और उपभोक्ता सेवा मंत्रालय
- विभाग: खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले विभाग
- कार्यालयधारक: रामविलास पासवान (मंत्री)