NPPA ने द्रव मेडिकल ऑक्सीजन की फैक्ट्री के बाहर की कीमत तय की।
राष्ट्रीय
- नेशनल फार्मास्युटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी, एनपीपीए ने निर्माताओं से द्रव मेडिकल ऑक्सिजन की फैक्ट्री के बाहर कीमत 15 रुपए 22 पैसे प्रति घन मीटर एक्सक्लूसिव जीएसटी के दायरे में रखने का फैसला किया है।
- COVID-19 की वर्तमान स्थिति के कारण देश में मेडिकल ऑक्सीजन की मांग बढ़ी है।
- एनपीपीए ने कहा, द्रव मेडिकल ऑक्सीजन पर प्राइस कैप की अनुपलब्धता के कारण निर्माताओं ने फिलर्स के लिए कीमतों में बढ़ोतरी की है।
Source: AIR
संबंधित सामान्य ज्ञान
राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण
- नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) एक सरकारी नियामक एजेंसी है जो भारत में फार्मास्यूटिकल दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करती है।
- राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) का गठन 29 अगस्त, 1997 को फार्मास्युटिकल विभाग (DoP), रसायन और उर्वरक मंत्रालय के एक संलग्न कार्यालय के रूप में दवाओं के मूल्य निर्धारण और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र नियामक के रूप में भारत सरकार के संकल्प के साथ किया गया था, जिसका उद्देश्य है सस्ती कीमतों पर दवाओं तक पहुंच।
- स्थापित: 29 अगस्त 1997
- मुख्यालय: नई दिल्ली
- एजेंसी के कार्यकारी: शुभ्रा सिंह (अध्यक्ष)
- मूल एजेंसी: फार्मास्यूटिकल्स विभाग